
रायपुर/ छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्म कालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी।
सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के साथ ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ऑनलाइन पैरवी की। उन्होंने सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है, लेकिन जस्टिस NK व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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